सीबीआई ने पीड़िता की मौत से पहले दिए गए आखिरी बयान के आधार पर ही चारों आरोपियों के खिलाफ गैंगरेप, मर्डर और एससी/एसटी एक्ट में केस रजिस्टर किया है. 

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