कोर्ट ने एसपी को याची की योग्यता और मेरिट के आधार पर ज्वाइनिंग देने के लिए दो हफ्ते में निर्णय लेने का निर्देश दिया है. कोर्ट ने कहा है कि नए सिरे से दो हफ्ते में आदेश पारित किया जाए.
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