AIBEA की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि 'लोकसभा ने हाल में खत्म हुए सत्र में तीन नए श्रम कानूनों को पारित किया है और Ease of doing Busines के नाम पर 27 मौजूदा कानूनों को समाप्त कर दिया है. ये कानून शुद्ध रूप से कॉर्पोरेट जगत के फायदे के लिए हैं.
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