23 मार्च 2020 को याची सोनिया की नियुक्ति यह कहते हुए रद कर दी गई थी कि उसके पास एक विशेष दर्जा प्राप्त राज्य की डिग्री है और वहां पर एनसीटीई एक्ट लागू नहीं होता.

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