अगर नोटिस देने के बाद भी वह हाजिर नहीं होते हैं तो उनकी संपत्ति कुर्क कर ली जाएगी. इसके लिए महोबा के जिला जज को अहमदाबाद के जिला मजिस्ट्रेट को निर्देश देने होंगे.

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