तुषार मेहता ने कोर्ट को बताया कि कंपाउंड इंटरेस्ट को वापस करना पूरी तरह से बैंकों का जिम्मा है, जिसे उन्हें पूरा करना है, कर्जदारों को इसके लिए बैंक आने की जरूरत नहीं है. उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने मोरेटोरियम के दौरान EMI भरी है, उन्हें सजा नहीं मिलनी चाहिए. मोरेटोरियम का फायदा लेने वाले या नहीं लेने वाले दोनों को इसका फायदा होगा.
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