गैंगस्टर एक्ट 14 (1) के तहत ही कुर्की की कार्रवाई की जाएगी. 11 नवंबर से पहले सभी संपत्तियां कुर्क करके जिलाधिकारी को रिपोर्ट भेजनी होगी.

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