राजस्थान हाई कोर्ट का एडवोकेट, गोपाल सिंह बारेठ ने कहा कि हाथी गांव में हाथियों के कंजर्वेशन और प्रोटेक्शन के लिए एक जनहित याचिका (PIL) दायर की गई थी. 

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