बेवजह याचिका दाखिल कर कोर्ट का वक्त खराब करने के लिए याचिकाकर्ता नागेश्वर मिश्र पर 25 हजार का जुर्माना लगाया है. कोर्ट ने हर्जाना 30 दिन के अंदर महानिबंधक कार्यालय में जमा कराने के निर्देश दिए हैं.

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