उप मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी प्रमोद शुक्ला का कहना है कि कोविड-19 मरीज मतदान कर सकेंगे. इनके मतदान आवेदन नामांकन के पांच दिन बाद तक लिए जाएंगे. इस संबंध में विस्तृत जानकारी चुनाव आयोग को भी भेज दी गई है.

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