खुशी के वकील ने बोर्ड को खुशी की कक्षा 5,8,9 की मार्कशीट के साथ हाईस्कूल और इंटर के प्रमाण पत्र भी दिखाए. इन्हीं प्रमाण पत्रों के आधार उसकी उम्र 16 साल 10 महीने निकली. ऐसे में बोर्ड ने खुशी को नाबालिग मान लिया. 

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