नियमों का पालन हो सके, इसलिए जिला प्रशासन ने संबंधित अधिकारियों को आदेश जारी कर दिया है. आदेश के मुताबिक भीड़भाड़ वाले जगहों जैसे- बाजार और सार्वजनिक स्थानों पर मास्क नहीं लगाने वाले और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करने वालों से यह जुर्माना वसूला जाएगा.

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