आदेश के मुताबिक स्टांप ड्यूटी में छूट का यह नियम 31 दिसंबर 2020 तक लागू रहेगा. स्टांप ड्यूटी में 2 प्रतिशत की छूट होने पर रजिस्ट्री का कुल खर्च 12.5 प्रतिशत से कम होकर 10.5 फीसदी हो जाएगा.
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