क्षेत्राधिकार फ्रीज होने की स्थिति में राज्य सरकार नया जिला, तहसील, नगर पालिका, ग्राम पंचायत या नए वार्ड का गठन नहीं कर सकेगी और न ही पहले से मौजूद किसी भी प्रशासनिक व्यवस्था को खत्म कर सकेगी.

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