ये आदेश मुख्य न्यायाधीश गोविन्द माथुर तथा न्यायमूर्ति एस डी सिंह की खंडपीठ ने अधिवक्ता सौरभ तिवारी की जनहित याचिका पर दिया है. कोर्ट ने 19 अगस्त को डीएम, एसएसपी वाराणसी और लंका थाना इंचार्ज को नोटिस जारी कर थाने से लापता छात्र की पूरी जानकारी मांगी थी.

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