ईडब्ल्यूएस और एलआईजी के अवैध निर्माण वैध हो सकेंगे. दिल्ली-एनसीआर की तर्ज पर 3 एफएआर तक के निर्माण को कंपाउडिंग फीस जमा कर वैध किया जा सकेगा. नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेन्द्र सिंह ने इस संबंध में अफसरों को नए नियम बनाने के निर्देश दिए हैं.
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