NGT ने केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) और सभी राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को निर्देश दिया कि खतरनाक प्रदूषकों का उत्सर्जन करने वाले नये उद्योगों को लगाने की तब तक अनुमति नहीं दी जाए जब तक कि इस तरह के अपशिष्ट के निस्तारण की सुविधा उपलब्ध नहीं हो जाती.

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