कोविड-19 (COVID-19) महामारी के मद्देनजर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने सेनिटाइजर (Sanitizer) की बिक्री (Sale) और भंडारण के लिए लाइसेंस की अनिवार्यता समाप्त कर दी है, ताकि इसे लोगों के बीच व्यापक रूप से उपलब्ध कराया जा सके.
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