केंद्र सरकार ने इस अधिनियम में कई परिवर्तन किए हैं. अब तक 20 लाख रुपए तक के मामलों की सुनवाई जिला उपभोक्ता मंच करते हैं. इसे संशोधित कानून में बढ़ाकर एक करोड़ रुपए कर दिया गया है. 

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