राज्य सरकार की तरफ से जारी दिशा निर्देश के मुताबिक गौठान प्रबंधन समितियों को शेड निर्माण के लिए अधिकतम 3 लाख रुपए, उपकरणों और मशीनों के खरीदने के लिए 2 लाख रुपए और स्वयं सहायता समूहों को आर्थिक गतिविधियों के लिए 20 हजार रुपए दिए जाएंगे.
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