इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ये तल्ख टिप्पणी धर्मेंद्र मिश्रा की ओर से दाखिल जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए दी. न्यायमूर्ति सुनीता अग्रवाल और न्यायमूर्ति एसडी सिंह की पीठ ने धर्मेंद्र मिश्रा की याचिका सुनते हुए कहा कि याचिका बहुत ही सतही तरीके और बिना तथ्यों के दाखिल की गई है.
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