रेस्टोरेंट खोलने के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया गया था. इसके चलते संक्रमण का खतरा बढ़ने का अंदेशा सबसे ज्यादा था. ऐसे में पुलिस ने इन पर धारा 144 का उल्लंघन करने और कोरोना प्रोटोकॉल का पालन न करने की वजह से महामारी एक्ट के तहत भी मुकदमा दर्ज किया है.
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