पीपीएफ (PPF) एक स्मॉल सेविंग्स स्कीम है. यह सरकार द्वारा समर्थित सेविंग स्कीम है. इस स्कीम में निवेश करके आप हर साल 1.5 लाख रुपये का आयकर भी बचा सकते हैं. पुराने टैक्स स्लेब का चयन पर आयकर अधिनियम की धारा 80 सी के तहत इसमें टैक्स छूट का प्रावधान है.
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